₹10 के रिचार्ज से भी बनेगा काम, ट्राई ने बदल दिए नियम | ट्राई का बड़ा फैसला: अब सिर्फ कॉल और एसएमएस के लिए अलग प्लान

5G communications tower with man using mobile phone
नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने सोमवार को मोबाइल टैरिफ नियमों में संशोधन की घोषणा की। यह कदम उन उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद है, जो इंटरनेट डेटा का उपयोग नहीं करते और केवल वॉयस कॉल और एसएमएस सेवाओं की आवश्यकता रखते हैं।
वॉयस और एसएमएस के लिए अलग प्लान
TRAI ने मोबाइल सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे ऐसे ग्राहकों के लिए विशेष वाउचर पेश करें, जिनका इस्तेमाल केवल बातचीत (वॉयस कॉल) और एसएमएस के लिए होता है। इस बदलाव का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनकी जरूरत के अनुसार सेवाओं का भुगतान करने की सुविधा देना है।
विशेष रिचार्ज कूपन की वैधता बढ़ी
TRAI ने विशेष रिचार्ज वाउचर की 90 दिनों की सीमा को समाप्त कर इसे 365 दिन तक बढ़ा दिया है। हालांकि, इन वाउचर की वैधता 365 दिनों से अधिक नहीं होगी।
वरिष्ठ नागरिकों और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं को राहत
TRAI के अनुसार, परामर्श प्रक्रिया के दौरान यह बात सामने आई कि कई वरिष्ठ नागरिकों और ब्रॉडबैंड उपयोगकर्ताओं को डेटा प्लान की आवश्यकता नहीं होती। उनके लिए यह नया प्रावधान बेहद उपयोगी होगा।
₹10 के रिचार्ज कूपन की अनिवार्यता
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि वे कम से कम ₹10 के रिचार्ज वाउचर जारी करें। पहले, केवल ₹10 और उसके गुणकों में रिचार्ज की अनुमति थी, लेकिन अब किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर पेश किए जा सकते हैं।
TRAI ने क्या कहा है?
TRAI ने कहा है कि “केवल वॉयस कॉल और एसएमएस के लिए विशेष वाउचर को अनिवार्य करने से उन ग्राहकों को एक विकल्प मिलेगा, जिन्हें इंटरनेट (डेटा) की आवश्यकता नहीं है। TRAI ने स्पष्ट किया कि वॉयस और एसएमएस वाउचर की अनिवार्यता से सरकारी इंटरनेट समावेशन पहल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। टेलीकॉम कंपनियां अब भी डेटा और केवल इंटरनेट के लिए अलग-अलग वाउचर पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।
इसके अलावा, ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को किसी भी मूल्य के रिचार्ज वाउचर जारी करने की अनुमति दी है। हालांकि, कंपनियों को कम से कम 10 रुपये का रिचार्ज कूपन जारी करना अनिवार्य होगा। पहले के नियमों के तहत कंपनियों को केवल 10 रुपये और इसके गुणक (जैसे 20 रुपये, 30 रुपये आदि) के वाउचर जारी करने की अनुमति थी।